section 6
टेलिफोन सुविधा
The Jharkhand Legislative Assembly's Whip (Benefits and Allowances) Act, 2006General200615 sections
Statutory text
मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक में से प्रत्येक को उनके आवास पर एक-एक टेलिफोन दिया जायेगा। यदि मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के लिये यथा-स्थिति सभा परिसर में कार्यालय आवंटित किया जाय तो एक अतिरिक्त टेलिफोन का उपबंध भी किया जायेगा । यदि सदस्य के रूप में यथा-स्थिति सभा द्वारा उनके निवास स्थान पर टेलिफोन लगाया गया हो, तो वहां पर पृथक टेलिफोन नहीं लगाया जायेगा। मुख्य सचेतक को वर्ष में अधिकतम 65,000/- (पैंसठ हजार) रुपये, उप मुख्य सचेतक को 60,000/- (साठ हजार) रुपये एवं सचेतक को 55,000/- (पचपन हजार) रुपये का स्थानीय कॉल की मुफ्त सुविधा अनुमन्य होगी ।
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