section 15
निरसन और व्यावृत्ति
The Jharkhand Legislative Assembly's Whip (Benefits and Allowances) Act, 2006General200615 sections
Statutory text
- (i) झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2001 अधिसूचना सं०-541A, दिनांक 13 अप्रैल, 2002, अधिसूचना सं०-76, दिनांक 23 जून, 2001, अधिसूचना सं०-140, दिनांक 24 जनवरी, 2003 एवं अधिसूचना सं०-909, दिनांक 20 मई, 2003 द्वारा यथा संशोधित एवं समय-समय पर यथासंशोधित इसके द्वारा निरासित किया जाता है ।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली एवं उस नियमावली में समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से संशोधन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो, यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, या ऐसी कार्रवाई की गई थी । 1 (Amendment Act). संक्षिप्त नाम और विस्तार (क) यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा । (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । (ग) यह संशोधन अधिनियम तुरत प्रवृत्त होगा । 2 (Amendment Act). झारखण्ड अधिनियम-18, 2006 की धारा-01 की उपधारा (ग) का संशोधन झारखण्ड अधिनियम-18 की धारा-01 की उपधारा (ग) में अंकित शब्द समूह "यह तुरत प्रवृत्त होगा" के स्थान पर निम्नांकित शब्द समूह प्रतिस्थापित किये जायेंगे - "यह दिनांक 27 फरवरी, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।"
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