section 9
शास्त्रियाँ
The Jharkhand Home Guard Act, 2005Defence200514 sections
Statutory text
- (1) एक गृह रक्षक के- (क) जब वह धारा-4 के अधीन कर्तव्य पर बुलाने पर स्वयं हाजिर न हो, या (ख) बिना उपयुक्त कारण के कर्तव्य के दौरान किसी भी नियम संगत आदेश या कर्तव्य निर्वहन हेतु उसको दिये गये निदेश के इंकार करने पर या गृह रक्षक संगठन के सदस्य के रूप में कार्य निष्पादन में असफल रहने पर, या (ग) कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर, या (घ) कायरता के दोषी होने पर या उसकी अभिरक्षा के किसी व्यक्ति की अवैध शारीरिक हिंसा करने पर, (ङ) धारा-3 के उपधारा
- (3) के अधीन प्रदत्त नामांकन संबंधी प्रमाण-पत्र को दस दिनों के अन्दर समर्पित करने में असफल रहने के दोष सिद्ध किए जाने पर उसे कैद की सजा जिसकी अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकेगी या जुर्माना जिसे पाँच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों सजा एक ही साथ दी जा सकेगी ।
- (2) उपधारा
- (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा ।
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