section 7
गृह रक्षकों पर नियंत्रण
The Jharkhand Home Guard Act, 2005Defence200514 sections
Statutory text
किसी भी क्षेत्र के लिए गठित गृह रक्षक पर सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति उपायुक्त में निहित होगी और उन्हीं के द्वारा जिला समादेष्टा, गृह रक्षावाहिनी के सहयोग से लागू की जा सकेगी, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र में हो जहाँ गृह रक्षक गठित है । जिला समादेष्टा उक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन किसी विशेष कर्तव्य निर्वहन हेतु विहित पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में एवं राज्य के महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी के सामान्य पर्यवेक्षण में करेंगे ।
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