section 6
गृह रक्षकों को प्राप्त शक्तियाँ एवं संरक्षण
The Jharkhand Home Guard Act, 2005Defence200514 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में जब एक गृह रक्षक धारा-4 के अधीन पुलिस फोर्स के सहायतार्थ कर्तव्य पर बुलाया जायेगा, उसे वही शक्तियाँ, सुविधाएँ एवं संरक्षण हासिल होंगे जो उस समय लागू किसी भी अधिनियम के अधीन नियुक्त पुलिस पदाधिकारी के होंगे ।
- (2) गृह रक्षक के रूप में कर्तव्य निर्वहन हेतु उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या, इस रूप में तात्पर्यित किसी कार्य के विरुद्ध कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा, जब तक कि जिला दंडाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होमगार्ड गठित हो की पूर्वअनुमति प्राप्त न कर ली गई हो ।
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