section 3
गृह रक्षकों का विधान
The Jharkhand Home Guard Act, 2005Defence200514 sections
Statutory text
- (1) अधिनियम की धारा-1 के उपधारा(3) के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्य सरकार जैसा विहित हो उस प्रकार से गृह रक्षकों का गठन कर सकेगी जो ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकेगा जो लोगों की सुरक्षा एवं जान-माल के संरक्षण हेतु झारखण्ड राज्य के किसी भी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अन्तर्गत निर्मित नियमावली के अन्तर्गत सौंपा गया हो ।
- (2) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु, झारखण्ड राज्य का गृह रक्षक एक एकल फोर्स समझा जाएगा और इसके सदस्य औपचारिक रूप से नामांकित होंगे तथा इसमें अधिकारियों एवं व्यक्तियों की संख्या, उनकी अर्हताएँ और प्रशिक्षण एवं सेवा शर्तें वही होगी जैसा कि विहित किया जायेगा ।
- (3) गृह रक्षक का नामांकन होने पर, प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी और वे द्वितीय अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में विहित पदाधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगा नामांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे । इसके फलस्वरूप प्रमाण-पत्र धारक में गृह रक्षक को प्राप्त शक्तियाँ और सुविधाएँ निहित होगी ।
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