section 8
सेवावधि एवं सेवामुक्ति
The Jharkhand Home Guard Act, 2005Defence200514 sections
Statutory text
- (1) इस निमित निर्मित नियमावली की शर्तों के अधीन एक गृह रक्षक को चार वर्षों तक के लिए (प्रशिक्षण में बिताई गयी अवधि सहित) राज्य सरकार को सेवा देनी होगी तथा उन्हें किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाया जा सकेगा, किन्तु उनकी उम्र 54 वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।
- (2) उपधारा-1 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर प्रत्येक गृह रक्षक, गृह रक्षा वाहिनी से सेवा मुक्ति के योग्य हो जायेगा, परन्तु ऐसा व्यक्ति इस तरह योग्य होने के पूर्व ऐसे पदाधिकारी द्वारा एवं ऐसी शर्तों के अधीन जैसा विहित किया जाय सेवामुक्त किये जा सकेंगे ।
- (3) उपधारा-2 के अधीन अपनी सेवामुक्ति के दस दिनों के अन्दर, गृह रक्षक को प्रदत्त नामांकन प्रमाण-पत्र प्रत्यर्पित करना होगा ।
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