section 4
निरीक्षण आदि करने की शक्ति
The Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sanstha (Anudan ka Praday) Adhiniyam, 1978General197813 sections
Statutory text
शिक्षा अधिकारी किसी भी समय, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, किसी भी संस्था का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों को वेतन के संदाय के बारे में, या ऐसे आनुषंगिक विषयों की बाबत, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी जानकारी, विवरणियां तथा ऐसे अभिलेख ( जिनके अंतर्गत रजिस्टर, लेखा पुस्तकें तथा वाउचर आते हैं), जिन्हें कि वह उचित समझे, प्रबंधक वर्ग से मंगा सकेगा या उसके प्रबंधक वर्ग को वित्तीय औचित्य के ऐसे अभिनियमों के, जिन्हें वह उचित समझे, अनुपालन विषयक कोई निर्देश दे सकेगा।
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