section 3
वेतन का समय के भीतर तथा अप्राधिकृत कटौती किये बिना संदाय
The Chhattisgarh Ashaskiya Shikshan Sanstha (Anudan ka Praday) Adhiniyam, 1978General197813 sections
Statutory text
- (1) किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, नियत दिन से किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का किसी मास या उसके भाग से संबंधित वेतन, उसे उस मास के या उसके भाग के ठीक आगामी दिन का या ऐसे पूर्वतर दिन का, जिसे कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अवसान होने के पूर्व संदत्त किया जायेगा: परन्तु इस धारा की कोई भी बात धारा 6 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अध्यापक या किसी कर्मचारी को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस नियुक्ति को अनुमोदित करते हुए कोई आदेश उसके अधीन पारित न कर दिया जाये:
- (2) वेतन का संदाय इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत की गई कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कटौतियों किये बिना किया जायेगा।
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