section 7
लाइसेन्स के ननरस्तीकरण का सूचना पत्र
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947(1) ककसी लाइसेन्स के ननरस्त करने के पूिा विटहत प्राचधकारी भण्डारी को सूचना पत्र देगा क्जसमें उन आधारों का कथन होगा क्जन पर उसका लाइसेन्स ननरस्त ककया जाना प्रस्तावित है और 15 टदन के अंदर उसे कारण बताने हेतु कहा जायेगा तयों न उसका लाइसेन्स ननरस्त कर टदया जाए। (2) भंडारी के स्पष्िीकरण पर विचार ककये जाने के पश्चात, यटद कोई हो, विटहत प्राचधकारी ऐसा आदेश पाररत करेगा जो उसे न्यानयक प्रतीक हो। (3) ककसी भी समय कारणों को मलखखत में दशाते हुये विटहत प्राचधकारी ककसी लाइसेन्स को ननलंबबत कर सकेगा । (4) यटद ककसी भण्डारी का लाइसेन्स ननलक्म्बत अथिा ननरस्त कर टदया जाता है तो ननलम्बन अथिा ननरस्तीकरण करने िाले प्राचधसकारी को यह अचधकार होगा कक िह भंडारण को ऐसी अिचध हेतु और ऐसी शतो और अनुबंधों पर अपने हाथ में ले ले जो विटहत ककया जाए, एक डुप्लीकेि लाइसेन्स जारी कर सकेगा ।
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