section 23
Penalty
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194724 sections
Statutory text
कोई व्यक्तत, जो जानकारी रहते और जानबूझकर, इस अचधननयम अथिा इसके अंतागत बनाये गये ननयमों के प्रािधानों अथिा अपेिाओं का उल्लंघन करता है, दण्डाचधकारी दोषमसद्चध पर, तीन िषा के कारािास से अथिा अथा दंड से अथिा दोंनो से दंडडत ककया जायेगा: परन्तु यह कक इस अचधननयम के अंतागत अपराध, न्यायालयस की सहमनत से राजीनामा योग्य रहेंगे ।
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