section 18
डुप्लीकेट रसीद
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194724 sections
Statutory text
(1) जहां भण्डारी द्िारा जारी की गई रसीद खो जाए, नष्ि हो जाये, फि जाये, कि –कफि जाये अथिा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी, इस हेतु बनाये गये ननयमों के अध्यधीन, डुप्लीकेि रसीद देगा । (2) जब डुप्लीकेि रसीद जारी की जाये, इस पर स्पष्ि ”डुप्लीकेि” की मुहर लगाई जायेगी और डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक डाला जायेगा और मूल्य रसीद जारी ककये जाने का कायालय से उपलब्ध ररकाडा पर से डाला जायेगा ।
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