section 17
रसीद समतथि द्वारा अन्र्रण योग्य रहेगी
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194724 sections
Statutory text
ऐसी रसीद अथिा धारा 18 के अंतागत जारी की गई डुप्लीकेि रसीद, जब तक अन्यथा विटहत न हो, समाथन द्िारा अंतरण योग्य रहेगी और उसे िैधाननक धारक को अचधकार होगा कक िह उल्लेखखत माल को उन्ही शतो और अनुबंधो पर प्राप्त कर ले क्जन पर जमा करने िाला प्राप्त करता क्जसने क्जसने मूल रूप में उपज जमा की है ।
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