section 14
उपज को भण्डाररत करने हेतु बबना अनुचचन प्राथममकता के खचा मलया जायेगा
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194724 sections
Statutory text
कोई भंडारी अपने व्यिसाय के संचालन के दौरान ककसी व्यक्तत को अनुचचत प्राथममकता नहीं देगा परन्तु अपने भण्डारगृह में उपज को भण्डाररत करने हेतु खचा में से ऐसे खचा ले सकेगा जो उसके अैर जमा करने के बीच तय हो जाये और यह खचा उसके लाइसेन्स में दी गई शतों द्िारा अचधरोवपत सीमाओं से अचधक नहीं होंगे ।
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