section 12
उपज को लौिाना
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947Corporate194724 sections
Statutory text
प्रत्येक भंडारी ककसी युक्ततयुतत अथिा िैधाननक कारण के अभाि में बबना अनुचचत विलम्ब के उसके भण्डारगृह में भंडाररत उपज जमा करने िाले की िैध मांग पर और भण्डारगृह की रसीद टदये जाने पर और भंडारी को देय खचे के भुगतान पर, सौंप देगा और भण्डारी और जमा करने िाले के बीच ककसी करार के अध्यधीन जमा करने िाला भण्डारगृह में भण्डाररत उसकी उपज का एक अंश उठा सकेगा ।
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