section 6
भण्डारी के लाइसेन्स का निलभबि अथवा निरस्र्ीकरण
The Chhattisgarh Agricultural Warehouse Act 1947(1) प्रत्सेक लाइसेन्स अत्र पश्चात् प्रािधानों के अनुसार मलखखत में कारणों को दशाते हुए विटहत प्राचधकारी द्िारा ननलंबबत अथिा ननरस्त ककया जा सकेगा और विशेष रूप में यटद भण्डारी – (अ) टदिामलया घोवषत कर टदया है; (आ) भण्डारगृह पर संपूणा से अथिा अंशत: ननयंत्रण छोड टदया है; (इ) ऐसे भण्डारगृह का संचालन छोड टदया है; (ई) भण्डार के रूप में उसके द्िारा की गई सेिाओं हेतु अत्यचधक अथिा अनुचचत खचा मलया है; (उ) ककसी अन्य रीनत में भंडारी के व्यिसाय का संचालन करनें में सिम नहीं रहा है; (ऊ) उसने लाइसेन्स के ककसी अनुबन्ध अथिा इस ननयम के ककसी प्रािधान और इसके अंतगात बनाये गये ननयमों का उलल्घन ककया है । (2) राज्य शासन कोई अन्य कारण विटहत कर सकेगा क्जससे लाइसेन्स ननलक्म्बत अथिा ननरस्त ककया जाए । (3) यटद लाइसेन्स ननलंबबत अथिा ननरस्त कर टदया जाता है तो विटहत प्राचधकारी उस तथ्य की लाइसेन्स में कर देगा ।
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