section 8
Insertion of section 96-A, Rajasthan Act No. 25 of 1982
The Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2025General202524 sections
Statutory text
8. 1982 के राज थान अ ध/नयम सं. 25 क2 धारा 96-क का अंत: थापन.- मल अ धनयम कI वJयमान धारा 96 के पE चात और वJयमान धारा 97 से पव3, न7 न%ल8खत नयी धारा अंत: था पत कI जायेगी, अथा3त :- ''96-क. /नयम= क2 सव>?चता और वAयमान व/नयम= का /नरसन.- (1) त0समय व0त Lकसी अ@य व ध या वनयम म1 अ@ त व3N ट Lकसी तकल बात के होते हए भी, इस अ धनयम के अधीन बनाये गये नयमY का अDयारोहV भाव होगा और वे ा धकरण Jवारा जारV Lकसी वनयम, उप व ध या अ धसचना पर, तब तक अ%भभावी हYगे जब तक, ऐसे वनयम, उप व धयां या अ धसचनाएं इस अ धनयम या तदधीन बनाये गये नयमY के उपबंधY से असंगत न हY।
- (2) इस अ धनयम का आरं भ होने पर और तदधीन नयमY के वत3न पर, ा धकरण Jवारा जारV कोई वनयम, उप व ध या अ धसचना, जो इस अ धनयम या तदधीन बनाये गये नयमY के उपबंधY से असंगत है, ऐसी असंगत के व तार तक नर%सत होगी।
- (3) इस अ धनयम के आरं भ से पव3 ा धकरण Jवारा जारV Lकसी वनयम, उप व ध या अ धसचना के अधीन कI गयी कोई कार3वाई या Lकया गया वनE चय, जब तक Lक इस अ धनयम के अधीन वर चत नयमY Jवारा उसे अ%भ^ यT त Pप से अ व धमा@ य न कर [दया जाये, व धमा@ य रहेगा।''।
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