section 7
Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 25 of 1982
The Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2025General202524 sections
Statutory text
7. 1982 के राज थान अ ध/नयम सं. 25 क2 धारा 95 का संशोधन.- मल अ धनयम कI धारा 95 कI वJयमान उप-धारा (1) के पE चात और वJयमान उप-धारा (2) से पव3, न7 न%ल8खत नयी उप-धारा (1-क) अंत: था पत कI जायेगी, अथा3त :- ''(1-क) रा-य सरकार, सेवा कI सद य संR या, वेतन, शतc और पSरलिdधयां, भतZ, छeी मंजर करने, ा धकरण कI सेवाओं म1 के Lकसी कम3चारV कI अवचार के %लए पSरन@ दा करने, अवनत करने, नलि7बत करने, या पदf य त करने, उ@ ह1 सेवाओं से अ%भमT त करने और Lकसी अ@ य कारण के %लए, धारा 9 के अधीन नयम बना सके गी।''।
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