section 10
Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 2 of 2009
The Rajasthan Laws (Amendment) Act, 2025General202524 sections
Statutory text
10. 2009 के राज थान अ ध/नयम सं. 2 क2 धारा 9 का संशोधन.- मल अ धनयम कI वJयमान धारा 9 के थान पर न7 न%ल8खत त था पत Lकया जायेगा, अथा3त :- ''9. 'ा धकरण के 5लए पथक सामा4 य् सेवा सिजत करने क2 शि:त.- (1) त0 समय व0त Lकसी अ@ य व ध म1 अ@ त व3N ट Lकसी बात के होते हए भी, रा- य सरकार, राजपO म1 अ धसचना Jवारा, शासन और शासन म1 एकPपता सनिEचत करते हए, ा धकरण के %लए एक पथक सामा@य सेवा सिजत कर सके गी।
- (2) रा-य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सिजत सेवा कI नाम पQत, संरचना और काडर सद य-संRया अवधाSरत करने कI शिTत होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह सम चत समझे, उपांतSरत या पनरVWXत कर सके गी।
- (3) रा-य सरकार, इस धारा के अधीन सिजत सेवा के संबंध म1,- (क) पदY के सजन, उनके वगZकरण, नयंOण और भतZ, पदो@नत तथा सेवानवि0त स[हत सेवा के नबंधनY और शत\ को मंजर कर सके गी; और (ख) सेवाओं म1 नयTत Lकये जाने वाले ^यिTतयY कI अह3ताएं, नयिTत कI रVतयां और कत3^य आ[द व[हत करते हए इस धारा के अधीन सिजत सेवाओं पर लाग सामा@य सेवा नयमY को वर चत और वत3त कर सके गी।''।
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