section 5
शास्तियां
The Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984General19846 sections
Statutory text
- (1) कोई भी व्यक्ति, जो- (एक) निवास गृह के अधिभोगी को सदोष बेकब्जा करेगा या बेकब्जा करने का प्रयत्न करेगा ; या (दो) किसी निवास गृह के अधिभोगी से किसी भी रीति में भाटक वसूल करेगा या वसूल करने की प्रक्रिया करेगा , या (तीन) कोई जानकारी छिपाएगा या पट्टाधृति अधिकारों को कपटपूर्वक अर्जित करने के आशय से असत्य जानकारी देगा। वह कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से पांच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
- (2) यदि यह पाया जाए कि ऐसे भूमिहीन व्यक्ति ने जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि के संबंध में पट्टाधृति प्रोद्भूत हो गए है, धारा 3 की उपधारा
- (3) के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी भूमि का विक्रय कर दिया है या उसे अन्यथा अंतरित कर दिया है तो प्राधिकृत अधिकारी , सक्षम न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक, प्रवंचना या धन द्वारा विलुप्त कर के किसी भूमि या निवास गृह के अधिभोगी को बेकब्जा करता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा। 5-क. अवैध कब्जे का प्रभाव यदि कोई भूमि किसी ऐसे अधिभोगी के कब्जे में नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन पट्टाधृति अधिकार दिए गए हैं, किन्तु जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, यदि ऐसी भूमि का निवास प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, तब ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के सवा गुना के बराबर की रकम और यदि ऐसी भूमि का वाणिज्यिक या अन्य अनिवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, तब ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो गुना के बराबर की रकम, ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाएगी, जिसके वास्तविक कब्जे में वर्तमान में ऐसी भूमि है और ऐसी रकम के भुगतान पर वर्तमान अधिभोगी इस अधिनियम के अधीन ऐसी भूमि पर पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा।
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