section 8
धारा ३०५ का संशोधन
The Code of Criminal Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2022Criminal202210 sections
Statutory text
८. मूल अधिनियम की धारा ३०५ में,—
(एक) उपधारा (३) में, शब्द ''प्रतिनिधि की हाजिरी में'' के स्थान पर, शब्द ''प्रतिनिधि की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में'' स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
''(४) जहां निगम का कोई प्रतिनिधि या तो वैयक्तिक रूप से या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, लागू नहीं होगी, किन्तु यदि वह श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपस्थित होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट है, लागू होगी.''.
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