section 4
धारा २७३ का संशोधन
The Code of Criminal Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2022४. मूल अधिनियम की धारा २७३ में,—
(एक) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
''विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य का लिया जाना'';
(दो) प्रारंभिक पैराग्राफ को उपधारा (१) के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित उपधारा (१) के प्रारंभिक पैराग्राफ के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ स्थापित किया जाए, अर्थात् :—
''(१) अभिव्यक्त रूप में जैसा उपबंधित है के सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य, साक्षी की वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से और अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में, या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या, जब उसे वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा.'';
(तीन) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—
''(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट साक्ष्य, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विरचित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे.''.
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