section 5
धारा २७८ का संशोधन
The Code of Criminal Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2022Criminal202210 sections
Statutory text
५. मूल अधिनियम की धारा २७८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—
''(१) जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य जो धारा २७५ या धारा २७६ के अधीन लिया जाए, पूरा होता जाता है, वैसे-वैसे वह, यदि अभियुक्त हाजिर हो तो उसकी उपस्थिति में, या यदि वह अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, या जब अभियुक्त की उपस्थिति धारा २७३ के अधीन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हो, तो साक्षी को पढ़कर सुनाया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो शुद्ध किया जाएगा.''.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.