section 6
धारा २८१ का संशोधन
The Code of Criminal Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2022Criminal202210 sections
Statutory text
६. मूल अधिनियम की धारा २८१ में,—
(एक) उपधारा (२) में, शब्द ''जब कभी अभियुक्त की परीक्षा महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है'' के स्थान पर, शब्द ''जब कभी अभियुक्त की परीक्षा उसकी वैयक्तिक उपस्थिति में या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उसकी उपस्थिति में महानगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है'' स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—
''परन्तु यदि अभियुक्त की परीक्षा श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जाती है तो अभियुक्त के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी.''.
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