section 8
Insertion of new section 13 'K' and 'Kh' after section 13
The Salaries and Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly Amendment Act, 2005झारखण्ड अधिनियम-03, 2001 की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13'क' "उपस्कर की सुविधा" एवं 13'ख' समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सुविधा जोड़ा जायेगा । झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-03, 2001) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-13 के बाद एक उप कंडिका-13 'क' जो निम्नवत् जोड़ा जायेगा :- "विधान मंडल के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के बाद विधान सभा/केन्द्रीय पुल से आवास का सक्षम आबंटन होने एवं आवास अधिग्रहण करने के 15 दिनों के अन्दर उपस्कर साज सामग्री क्रय हेतु 25,000/- रू० (पच्चीस हजार रुपये) की राशि माननीय सदस्यों को दी जायेगी । इसके अतिरिक्त 3000/- रू० (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष उपस्कर की मरम्मती एवं रख-रखाव हेतु भी दिये जायेंगे ।" उप कंडिका 13'ख' निम्नरूप में जोड़ा जायेगा : "विधान मंडल के सभी विधायकों को प्रतिमाह 500.00 (पाँच सौ) रुपये समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए देय होगा ।"
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