section VIII
अध्यक्ष का आवास
The Jharkhand Legislative Assembly (Officers Pay and Allowances) Act, 2001झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष बिना किराया के अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक एक महीना बाद तक राँची में तथा राँची के अलावा अन्य ऐसे स्थान में भी, जहां विधान-मंडल का सत्र होता हो, सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।
2. ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान-मंडल के अध्यक्ष पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।
3. इस धारा के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित और अनुरक्षित करने का खर्च उस पैमाने पर और उन आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा जो राज्य सरकार नियम द्वारा निर्धारित करे।
स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलत है।
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