section III
मोटर कार खरीदने के लिए अध्यक्ष को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना
The Jharkhand Legislative Assembly (Officers Pay and Allowances) Act, 2001General200111 of 11 sections available
Statutory text
राज्य सरकार धारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-सभा के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए समय-समय पर मोटरकारों की खरीद और उपबंध ऐसी शर्तों पर कर सकेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे;
2. धारा-2 में निर्दिष्ट राज्य विधान-मंडल का कोई पदाधिकारी ऐसी रियायती दर पर और अन्य शर्तों पर प्रभार का भुगतान करके स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर नियमों द्वारा अवधारित करे।
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त "स्टाफकार" से अभिप्रेत है सरकारी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की स्वामित्ववाली और उसके द्वारा अनुरक्षित कोई मोटरगाड़ी।
Study data processing for this section.
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.