section IX
उपाध्यक्ष का निवास
The Jharkhand Legislative Assembly (Officers Pay and Allowances) Act, 2001झारखण्ड विधान-मंडल का उपाध्यक्ष किराया दिए बिना निम्नलिखित के उपयोग करने का हकदार होगा:
(क) राँची में अपनी पूरी पदावधि तक और उसके ठीक बाद पन्द्रह दिनों की अवधि तक एक सुसज्जित आवास का उपयोग करने के हकदार होंगे।
(ख) किसी अन्य स्थान पर जहाँ झारखण्ड राज्य के विधान-मंडल का सत्र आयोजित हो, उसके दौरान, और सत्र के पूर्व एक सप्ताह और बाद में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए एक सुसज्जित निवास अथवा ऐसे निवास के बदले प्रतिमाह एक सौ रुपये की दर से आवास भत्ता देय होंगे।
2. इस धारा के अधीन उपबंधित किसी निवास के अनुरक्षण के संबंध में झारखण्ड विधान-मंडल के उपाध्यक्ष पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभार नहीं पड़ेगा।
3. इस धारा के अधीन उपबंधित निवास की साज-सज्जा और अनुरक्षण पर ऐसे पैमाने और ऐसी वित्तीय सीमाओं के अधीन खर्च किया जाएगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी हैं और आवास से संबंधित "अनुरक्षण" के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युतशक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।
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