section 16
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण
The Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhli) Adhiniya, 1974General197421 sections
Statutory text
राज्य सरकार या निर्मित प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी के या किसी ऐसे अधिकारी के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो, के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों या किए गए किन्हीं भी आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
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