section 14
किराये आदि की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली
The Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhli) Adhiniya, 1974General197421 sections
Statutory text
यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये के बकाया का या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी का या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निर्मित प्राधिकारी को दिलाए गए खर्चों का या ऐसे किराये नुकसानी या खर्चों के किसी भाग का भुगतान उससे संबंधित आदेश में उसके लिए विनिर्दिष्ट किए गए समय यदि कोई हो के भीतर करने से इंकार करे या उसका भुगतान उस तरह न करे, तो सक्षम अधिकारी शोध्य रकम के लिए कलेक्टर को एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा जो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।
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