section 15
अधिकारिता का वर्जन
The Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhli) Adhiniya, 1974General197421 sections
Statutory text
किसी भी न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की, जो किन्हीं लोक परिसरों पर अप्राधिकृत अधिभोग रखे हुए हो बेदखली के संबंध में या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय किराये के बकाया की या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन देय नुकसानी की या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार या निर्मित प्राधिकारी को दिलाए गए खर्जों की या ऐसे किराये, नुकसानी या खर्चों के किसी भाग की वसूली के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करे।
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