section 16
सभपलस के अजिि के स्िरूप के बारे में विशेष न्यायाियों व्दारा जांच
The Chhattisgarh Dakaiti aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981General198124 sections
Statutory text
(1) यर्द म्जिा मम्जस्रेट की िारा 15 की उपिारा (1) के अिीि क्रकये गए अभ्यािेदि से समािाि िहीां होता तो िह उस मामिे को, अपिी ररपोटि के साथ उस विशेष न्यायािय के पास, जो आधिकाररता रिता हो, यह विनिश्चय करिे के लिये भेजेगा क्रक तया िह सभपवि या उसका कोई भाग कोई विनिर्दिष्ट अपराि करके अम्जित क्रकया गया था या िहीां । (2) विशेष न्यायािय को, उपिारा (1) के अिीि उसे निर्दिष्ट क्रकये गये क्रकसी मामिे का विनिश्चय करते समय, लसविि न्यायािय की िे समस्त शम्ततयाँ होंगी जो लसविि प्रक्रक्रया सांर्हता, 1908 (1908 का सां० 5) के अिीि क्रकसी िाद का विचारण करते समस लसविि न्यायािय को होती है । (3) इस िारा के अिीि क्रकन्हीां कायििार्हयों में, यह साबबत करिे का भार क्रक अभ्या- बेदि में िखणित
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