section 12
ऐसी सभपवि को, म्जसके बारे में समािािकारक रूप में िेिा-जोिा ि र्दया जा सकता हो, कब्जे में रििे के लिए दण्ड
The Chhattisgarh Dakaiti aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981General198124 sections
Statutory text
कोई ऐसा व्यम्तत, जो क्रकसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में रहता है और उस क्षेत्र में या अन्यत्र ऐसी सभपवि अपिे कब्जे में रिता है म्जसके लिए िह समािािकारक रूप में िेिा-जोिा िहीां दे सकता है अपराि का दोषी होगा और कारािास से, जो सात िषि का हो सकेगा, और जुमाििे से दम्ण्डत क्रकया जायेगा : परन्तु यर्द और जब विशेष न्यायािय व्दारा िारा 17 के अिीि निमुिम्तत का आदेश पाररत क्रकया जाता है, तो अलभयुतत को, चाहे विचारण का प्रक्रम कुछ भी हो, उन्मोधचत कर र्दया जायगा और यर्द िह अलभरक्षा में है तो उसे तत्काि छोड़ र्दया जायगा और उसकी दोष- लसद्ि यर्र कोई हो, के सभबन्ि में यह समझा जायगा क्रक िह अम्स्तत्ि में िहीां है ।
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