section 11
विनिर्दिष्ट अपरािों के लिये सािारणत: दण्ड
The Chhattisgarh Dakaiti aur Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981General198124 sections
Statutory text
कोई डाकू, जो कोई विनिर्दिष्ट अपराि करेगा िह, यर्द उस कायि के लिये भारतीय दांड सांर्हता (1860 का 45) में कोई विनिर्दिष्ट दांड उपबम्न्ित िहीां है और यर्द िह कायि िारा 9 के अिीि भी दांडिीय िहीां है, कारािास से, जो दस िषि तक का हो सकेगा, और जुमाििे से दम्ण्डत क्रकया जायेगा ।
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