section 33
फ स सं चन वा
The Vyas Vidhya Peeth University, Jodhpur Act, 2022Education202239 sections
Statutory text
33. फ स सं चन वा.- (1) द् ्द्यायायय स वमय-स वमय ठर अठन फीस व स वंरचना तैयार करेगा और उस वे इस व प्रयधजन के लयए गदवत स वलमनत के अन र मधेन के लयए ीेजेगा।
- (2) स वलमनत द् ्द्यायायय या्ारा तैयार की गय फीस व स वंरचना ठर द्चार करेग और यदे उस वका यह स वमापान हध जाता है कक प्रस्ताद्त फीस व- (क) ननम्नलयणखत के लयए, अथाकत ् -
- (i) द् ्द्यायायय के आ्ती व्यय की ठ ू नतक के लयए स्रधत ज र टाने के लयए; और
- (ii) द् ्द्यायायय के और द्कास व के लयए अठेक्ष्त बचतों के लयए, ठयाकप्त है; और (ख) अय र जक्तय र क्त ूपठ स वे अगपक नहयं है, तध ्ह फीस व स वंरचना का अन र मधेन कर स वकेग ।
- (3) उठ-पारा (2) के अप न स वलमनत या्ारा अन र मधदेत फीस व स वंरचना त न ्षक के लयए प्र् ृ
त्त रहेग और द् ्द्यायायय ऐस व फीस व
स वंरचना के अन र स वार फीस व प्रीाररत करने का हकेार हधगा।
- (4) द् ्द्यायायय ऐस व फीस व स वे लीन्न, जजस वके लयए ्ह उठ-
पारा (3) के अप न हकेार है, ककस व ी नाम स वे कध फीस व प्रीाररत
नहयं करेगा।
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