section 6
विशेष न्यायाियों का गठि
The MP Dakaiti &(1) क्रकसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में क्रकये गये विनिर्दिष्ट अपरािों के शीघ्र विचारण के लिये उपबन्ि करिे के प्रयोजिों के लिये, राज्य सरकार उच्च न्यायािय से परामशि करके, इतिे विशेष न्यायाियों का गठि कर सकेगी म्जतिे क्रक ऐसे डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उसके/उिके सभबन्ि में आिश्यक हो और जो अधिसूचिा में विनिर्दिष्ट क्रकये जायें । (1-क) जहाँ क्रकसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये दो या अधिक विशेष न्यायािय गर्ठत क्रकये गये हों, िहाँ राज्य सरकार, उच्च न्यायािय से परामशि करके, सािारण या विशेष आदेश व्दारा, उिके बीच कायि वितरण का, म्जसके अन्तगित प्रनत- प्रेषण की शम्तत आती है विनियमि कर सकेगा । (2) विशेष न्यायािय एकि न्यायािीश से गर्ठत होगा जो, राज्य सरकार व्दारा अिुरोि क्रकया जािे पर, उच्च न्यायाियों व्दारा नियुतत क्रकया जायेगा । स्पष्टीकरण - इस उपिारा में, शब्द 'नियुतत' का िही अथि होगा जो क्रक उसे सांर्हता की िारा 9 के स्पष्टीकरण में र्दया गया है । (3) कोई व्यम्तत विशेष न्यायािय के न्यायािीश के रूप में नियुतत क्रकये जािे के लिये तब अर्हत िहीां होगा जब तक क्रक िह सांर्हता के अिीि सेिारत सेशि न्यायािीश या अपर सेशि न्यायािीश ि हो । (4) क्रकसी विशेष न्यायािीश के छुट टी पर होिे के कारण उसके अिुपम्स्थत रहिे अथिा रूगणता के कारण या अन्य कारण से अपिे किव्यों का अिुपािि करिे से नििाररत हो जािे की दशा में, सेशि िण्ड में के अपर सेशि न्यायािीशों में से कोई भी एक अपर सेशि न्यायािीश, म्जसे सेशि न्यायािीश व्दारा इस निलमित निर्दिष्ट क्रकया जाय, उस समय तक जब तक क्रक ऐसा विशेष न्यायािीश अपिे किव्यों को पूिग्रिहीत ि कर िे, उस आपवि मामिों को निपटायेगा जो विशेष न्यायािीश के समक्ष आएाँ और इस प्रयोजिों के लिये, इस प्रकार निर्दिष्ट क्रकये गये अपर सेशि न्यायािीश को, इस अधिनियम में अन्तविष्ट क्रकसी बात के ही, विशेष न्यायािीश समझा जािेगा ।
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