section 4
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The MP Dakaiti &General198124 sections
Statutory text
(1) क्रकसी ऐसे व्यम्तत को, जो क्रकसी विनिर्दिष्ट अपराि के क्रकये जािे के बारे में जािकारी देकर पुलिस की सहायता करता है या जो क्रकसी विनिर्दिष्ट अपराि के क्रकये जािे के बारे में जािकारी देिे या उसके अन्बेषण में पुलिस की सहायता करिे के लिये िगाया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजिों के लिये, भारतीय दण्ड सांर्हता ( 180 का सां० 45) की िारा 21 के अथि के अन्तगित िोक सेिक समझा जायेगा । (2) पुलिस अिीक्षक का इस प्रभाि का प्रमाण-पत्र क्रक उसमें िखणित व्यम्तत ऐसा व्यम्तत है जो उपिारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजिों के लिये पुलिस की सहायता करता है, या पुलिस से सहायता करिे के लिये िगाया गया है, उि तथ्यों का निश्चायक साक्ष्य होगा जो उसमें कधथत क्रकये गये है ।
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