section 8
विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिये शास्ति
The Madhya Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1979General19799 sections
Statutory text
जो कोई— (एक) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहा हो, धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिये उकसायेगा, उद्दीप्त करेगा या उत्प्रेरित करेगा; या (दो) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध किये गये किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिये या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदान करेगा, उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है और तद्नुसार वह इस बात के दायित्वधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर उसे दण्डित किया जाय।
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