section 2
अधिनियम का लागू होना
The Madhya Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1979General19799 sections
Statutory text
यह अधिनियम, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (आपरेटिव) तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा में, अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं वे व्यक्ति:— (एक) जो ठेके पर रखे गये हैं; (दो) जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं; (तीन) जिन्हें आकस्मिक व्यय (कन्टिन्जेन्सी) में से भुगतान किया जाता है; और (चार) जो अस्थायी स्थानों में नियोजित किये गये हैं।
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