section 5
कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध
The Madhya Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1979धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में,— (एक) इन्कार करने का पन प्रयत्न, पूर्ण या आंशिक विराम या आश्रम नहीं लेगा; या (दो) अत्यावश्यक सेवा में पद पर, कार्य करने से, पद या त्याग नहीं करेगा, जब कि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिये आवश्यक हो; या (तीन) किसी संस्थापना (इन्स्टालेशन), मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय-अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का ग्रहण नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचायेगा या उसे विनष्ट नहीं करेगा या ऐसे कार्य के लिये जाने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसका दुष्प्रेरण नहीं करेगा; या (चार) छुट्टी की पूर्ण मंजूरी के बिना कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा; या (पांच) कलम बन्द करने, टेलीफोन बन्द करने, धीरज बन्द करने, काम बन्द करने, धीमी गति से काम करने की जो कि शिकायत को दूर करने के लिये किया जाय, भले यह किसी भी नाम से पुकारा जाय, जिससे कि परिणति कार्य-विराम या काम-हड़ताल में होती है, आश्रय नहीं लेगा; या (छ:) ऐसे कार्य या कार्यवाही का आश्रय नहीं लेगा जिसकी परिणति असामान्य कामगारों की विच्छिन्नता में होती हो; या (सात) किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा।
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