section 7
शास्तियां
The Madhya Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1979(1) जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से उसके खण्ड (तीन) के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध शास्तियां का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छ: मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई धारा 5 के खण्ड (तीन) के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा वह, किसी भी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जाने योग्य हो, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
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