section 9
Offences
The Jal Parikshan Adhiniyam 1986General198610 sections
Statutory text
Offences
- (1) जो कोई भी धारा 6 के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध— (क) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होगा; (ख) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही संज्ञान में लिया जाएगा।
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