section 8
Review
The Jal Parikshan Adhiniyam 1986General198610 sections
Statutory text
Review
- (1) सक्षम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, स्वतः संज्ञान से या किसी पक्षकार के आवेदन पर, अपने द्वारा पारित किसी आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कार्यवाही कर सकेगा, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि आदेश में कोई त्रुटि है।
- (2) कोई भी आदेश, जिससे किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तब तक पुनर्विलोकित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.