section 5
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें
The Madhya Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Act, 2018Education20186 sections
Statutory text
५. (१) सरकार द्वारा सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) की नियुक्ति या नामनिर्देशन सामान्यतः दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और वे द्वितीय अवधि के लिए केवल दो वर्ष के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे. वे किसी भी सुविधा, जैसे आवास, वाहन इत्यादि के हकदार नहीं होंगे.
(२) सदस्य (किसी पदेन सदस्य से भिन्न) उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया जाए.
(३) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष सम्मलेन की अध्यक्षता करेगा.
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