section 3
परिषद् का गठन
The Madhya Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Act, 2018Education20186 sections
Statutory text
३. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को तथा से जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् का गठन करेगी;
(२) (क) परिषद् एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.
(ख) परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वाद और अन्य विधिक कार्यवाहीयों में, कार्यवाहीयां सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएंगी और ऐसे वाद और कार्यवाहीयों में समस्त आदेशिकाएं सदस्य सचिव को जारी और तामील की जाएंगी.
(३) परिषद् का मुख्यालय भोपाल में होगा.
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