section 2
परिभाषाएं
The Madhya Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Act, 2018२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) ''अभियान'' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान;
(ख) ''केन्द्र सरकार'' से अभिप्रेत है, भारत सरकार;
(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;
(घ) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राज्य में के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या सहयुक्त या मान्यताप्राप्त कोई महाविद्यालय जिसमें सम्मिलित हैं, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तथा मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग के अधीन निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त महाविद्यालय;
(ङ) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्;
(च) ''उपाधि'' से अभिप्रेत है, कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्राच्य भाषा, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विधि में उपाधि या कोई ऐसी अन्य उपाधि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यताप्राप्त, राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो;
(छ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग;
(ज) ''उपाधि पत्र'' से अभिप्रेत है, दसवीं या बारहवीं कक्षा के पश्चात् का कोई अध्ययन पाठ्यक्रम जिसके लिए उपाधि पत्र प्रदान किया जाता हो, परंतु इसमें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है;
(झ) ''संचालनालय अथवा परियोजना संचालनालय'' से अभिप्रेत है, अभियान के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित राज्य परियोजना संचालनालय;
(ञ) ''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा एवं गवेषणा हेतु शैक्षणिक संस्था.
(ट) ''शिक्षाविद्'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के कार्यरत या सेवानिवृत्त आचार्य, महाविद्यालय का प्राचार्य, विश्वविद्यालय का कुलपति या किसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था के निदेशक जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो;
(ठ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
(ड) ''उच्च शिक्षा'' से अभिप्रेत है, किसी उपाधि या उपाधिपत्र हेतु बारहवीं कक्षा से ऊपर की प्रत्येक शिक्षा;
(ढ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, परिषद् का सदस्य;
(ण) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा शब्द ''अधिसूचित'' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
(त) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार का अधिकारी;
(थ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
(द) ''परियोजना संचालक या अपर परियोजना संचालक'' से अभिप्रेत है, अभियान के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त राज्य परियोजना संचालक अथवा अपर परियोजना संचालक;
(ध) ''विनियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम;
(न) ''नियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम;
(प) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
(फ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य का कोई विश्वविद्यालय;
(ब) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
(भ) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, परिषद् का उपाध्यक्ष;
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