section 4
परिषद् की संरचना
The Madhya Pradesh Rajya Uchcha Shiksha Parishad Act, 2018४. (१) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों और पदाधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
(एक) भारसाधक मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन; — अध्यक्ष
(दो) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन; — उपाध्यक्ष
(तीन) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक (राज्य निधि) विश्वविद्यालयों (मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ द्वारा स्थापित) से दो आसीन कुलपति तथा राज्य में स्थापित निजी राज्य विश्वविद्यालयों में से एक कुलपति; — सदस्य
(चार) शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार आचार्यों के ही समतुल्य अर्हता और अनुभव रखते हों (जिसमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से कम से कम दो शिक्षाविद् सम्मिलित हैं); — सदस्य
(पांच) भारत सरकार का नामनिर्देशीती; — पदेन सदस्य
(छह) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन; — पदेन सदस्य
(सात) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन; — पदेन सदस्य
(आठ) संचालक, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल; — पदेन सदस्य
(नौ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य; — सदस्य
(दस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश के दो निजी स्वशासी महाविद्यालयों के प्राचार्य या संचालक; — पदेन सदस्य
(ग्यारह) परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश शासन. — सदस्य-सचिव
(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.
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