section 5
दावा अधिकरण के कर्तव्य
The Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act, 2021General202211 sections
Statutory text
५. (१) दावा अधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि संपत्ति को कारित नुकसान अवधारित करे तथा उसका उचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करे.
(२) दावा अधिकरण, यदि वह ठीक समझे, जांच करने में उसकी सहायता के लिए, कोई दावा आयुक्त को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, नियुक्त कर सकेगा.
(३) दावा अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी कि विहित की जाए.
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