section 2
परिभाषाएं
The Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act, 2021२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "दावा आयुक्त" से अभिप्रेत है, धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति;
(ख) "दावा अधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन गठित कोई दावा अधिकरण;
(ग) "नुकसान पहुंचाने वाला कार्य" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, जो कि उक्त जमाव के भाग थे, द्वारा सांप्रदायिक दंगा, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस, यातायात का घेराव या कोई ऐसा जमाव जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, के कारण किसी संपत्ति को कोई हानि या नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य;
(घ) "रिष्टि" का वही अर्थ है, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा ४२५ में उसे समनुदेशित किया गया है;
(ङ) "संपत्ति" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति, जिसमें सम्मिलित हैं,—
(एक) केन्द्र सरकार; या
(दो) राज्य सरकार; या
(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
(चार) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी; या
(पांच) कोई कम्पनी; या
(छह) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई कानूनी निकाय; या
(सात) कोई संस्था या उपक्रम;
के स्वामित्व की, अथवा कब्जे में की या उसके नियंत्रण में की कोई जंगम या स्थावर संपत्ति.
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