section 4
दावा अधिकरण का गठन
The Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act, 2021४. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संपत्ति को नुकसान के संबंध में, प्रतिकर हेतु दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, ऐसी कालावधि तथा ऐसे क्षेत्र के लिए, जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन हेतु, एक या अधिक दावा अधिकरण गठित करेगी.
(२) दावा अधिकरण एक या अधिक सदस्यों से मिलकर गठित होगा जैसा कि राज्य सरकार नियुक्त करना उचित समझे और जहां इसके दो या अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
(३) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,—
(क) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जिसने जिला न्यायाधीश के रूप में ५ वर्ष या अधिक की सेवा न की हो; या
(ख) अधिकारी जिसने राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी का पद धारण न किया हो या समकक्ष अधिकारी.
(४) जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारबार का वितरण अवधारित कर सकेगी.
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